फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 6 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने गैर इरादतन हत्या में पिता को आठ वर्ष और मां व दो बेटों को पांच पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। घटना तीन साल पहले कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में हुयी थी। सरकारी वकील अखिलेश कुमार राजपूत ने बताया कि हमीरपुर खास टिलिया निवासी देव सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 11 नवंबर 2023 को शाम 4:30 बजे रास्ते के निकास पर गंदगी को लेकर विवाद हो गया था। इसमें देव सिह की पत्नी सियावती से चाची पुष्पा झगड़ा करने लगी। झगड़ा सुनकर उनके परिवार के कई लोग आ गये। सभी लोग पत्नी सियावती से मारपीट करने लगे। गाली गलौज की गयी। पत्नी को बचाने को देव सिंह के पिता रामकिशन आये तो सभी हमलावरों ने उनको लाठी डंडो और टकोरा से मारपीट कर घायल कर द...