फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 8 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने गैंगेस्टर के एक मुकदमे में दोषी को पांच वर्ष दस माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। शहर कोतवाली में वर्ष 2020 में मऊदरवाजा थाने के माधौपुर निवासी अरुण यादव के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने अरुण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोषी अरुण को 5 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा सुनायी है।

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