फरीदाबाद, अगस्त 22 -- Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले, श्रम और भूमि अधिग्रहण विवाद के साथ ट्रैफिक चालान का भी निपटारा होगा। लोक अदालत में किसी तरह की कोर्ट फीस नहीं लगती। पहले जमा की गई फीस भी नियमानुसार वापस की जाती है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। उन्होंने लोगों से लंबित मामलों का आपसी समझौते से समाधान कराने की अपील की। यह भी पढ़ें- Khagaria News: जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी तेज

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