फरीदाबाद, अक्टूबर 13 -- Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र व्यक्ति स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने हेतु 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक या सरकारी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। बैंक टाईअप योजना के तहत 1.50 लाख रुपये, एनएसएफडीसी सूक्ष्म वित्त योजना में एक लाख रुपये और सावधि ऋण योजना में दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब...