फरीदाबाद, अक्टूबर 12 -- Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में 12 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हरीश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी पक्ष पर निर्णय थोपा नहीं जाता, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर विवाद का समाधान किया जाता है। इससे पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है और लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में द...