फरीदाबाद, सितम्बर 8 -- Faridabad News: नूंह, सरसमल। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। यह भी पढ़ें- Noida News: मोबाइल झपटमारी का बदमाश गिरफ्तार पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फ...