फरीदाबाद, अगस्त 19 -- Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। अलग-अलग आपराधिक मामलों में अदालत ने बुधवार को अहम फैसले सुनाए। डबुआ थाना क्षेत्र में 61 वर्षीय चौकीदार को रास्ते में रोककर मारपीट करने, मोबाइल और नकदी छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार दिया। उसे 10 साल की कैद और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, उसकी पत्नी और बेटे को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया। सहायक जिला न्यायवादी महेश छाबड़ी के अनुसार, डबुआ कॉलोनी निवासी 61 वर्षीय हरिदत्त फाइन ऑटो प्रोडक्ट फैक्ट्री में चौकीदार थे। उन्होंने करीब एक साल पहले कंपनी में काम करने वाले संजय को किराए का मकान दिलवाया था। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में बाइक हादसे में संजय की मौत हो गई थी। इसके बाद संजय के पिता गंगाराम, पत्नी राजेश...