फरीदाबाद, जुलाई 20 -- Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले में 30 जुलाई से 11 अगस्त जलाभिषेक तक संबंधित उपमंडल अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेगा। जिलाधीश डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी पढ़ें- Faridabad News: कांवड़ यात्रा: अगले माह से शहर के चौराहों पर पुलिसक...