फरीदाबाद, अक्टूबर 15 -- Faridabad News: - उपभोक्ता आयोग ने बीज कंपनी को 50 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए फरीदाबाद, संवाददाता। खेत में मूली की फसल का आकार सामान्य से लगभग दोगुना होने के कारण किसान को बाजार में उचित भाव नहीं मिला। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीज निर्माता कंपनी को किसान को 50 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

शिकायत और आयोग का फैसला गांव अरुआ निवासी रामेश्वर ने अपनी शिकायत में बताया था उसने तीन नवंबर 2023 को बल्लभगढ़ स्थित बीज भंडार से मूली के एफ-1 हाइब्रिड एवोरी व्हाइट बीज के आठ पैकेट खरीदे थे। प्रत्येक पैकेट की कीमत 300 रुपये थी। किसान ने बीज कंपनी के दावों के आधार पर बीज खरीदे थे, लेकिन फसल की गुणवत्ता अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत देकर दो लाख रुपये मुआवज...