शिमला, सितम्बर 17 -- हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है और पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इनके लिए चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त नहीं हैं। इसी कमी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो...