इटावा औरैया, जुलाई 15 -- Etawah Auraiya News: इटावा। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से घायल हुए एक युवक के मामले में कोर्ट ने एक को तीन साल की सजा सुनाई है। घटना छह साल पहले हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि जसवंतनगर के गांव भीखनपुर पुठिया निवासी नीतेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह अपने पिता श्याम सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी दौरान नगला बरी निवासी उमेश यादव ने तमंचा से हर्ष फायर किया जिससे गोली उसके पिता को जा लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने उमेश को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार का अर्थद...