इटावा औरैया, अगस्त 10 -- Etawah Auraiya News: इटावा। न्यायालय ने 15 साल पुराने सड़क हादसें में मौत के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया।दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे एक साल की सजा व साढे तीन हजार रुपया के अर्थदंड सं दंडित किया। बढपुरा थाना क्षेत्र के गांव वीधू पुरा निवासी राजकुमार उर्फ साधू पुत्र श्याम सिंह के खिलाफ सडक हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने पर मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया और उसे एक साल की साल की सजा व साढे तीन हजार रुपया के अर्थदंड सं दंडित किया

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...