इटावा औरैया, अक्टूबर 1 -- Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। मारपीट के ममाले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला साल पुराना है।बसरेहर निवासी रोहित सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने घर के सामने खडंजे पर एक पत्थ गाढ़ दिया जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जब पत्थर हटाने को कहा तो घर में घुसकर मारपीट पथराव किया। मारपीट में उसे व उसकी पत्नी को चोंटें आई। आरोप है कि उसे जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर भी किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विनय पुत्रकरन सिंह ,करन सिंह पुत्र कंहैया लाल संजू पुत्र करन सिंह अनुपम पुत्र करन सिंह व चंद्र प्रकाश पुत्र राम दास के ...