इटावा औरैया, अगस्त 24 -- Etawah Auraiya News: इटावा। नशीला पदार्थ रखने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। मुकदमा सात साल पहले दर्ज किया गया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि कोतवाली में तैनात दरोगा राम बाबू अपने हमराह के साथ गश्त पर थे। कटरा बल सिंह मोड़ के पास से एक सदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई, उसके पास से 210 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। उसने अपना नाम कंहैया गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी होमगंज गल्ला मंडी कोतवाली बताया था। मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुने के बाद कंहैया गुप्ता को दोषी माना और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्मान...