इटावा औरैया, अक्टूबर 12 -- Etawah Auraiya News: इटावा। अपहरण बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। घटना छह साल पहले सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई थी। एडवोकेट वीरु कठेरिया ने पीड़िता की उम्र व घटना अपने तर्कों व गवाहों की जिरह द्वारा संदिग्ध साबित कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी ब्रजेश राजपूत ग्राम पहाड़पुरा सिविल लाइंस को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।

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