इटावा औरैया, अक्टूबर 13 -- Etawah Auraiya News: इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। कार्रवाई तीन साल पहले हुई थी। कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र के गांव हरचंद्रपुरा निवासी वीरेन्द्र पुत्र गुमान सिंह उर्फ दिलासाराम गिरोह बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इसी का आरोप लगाते हुए चौबिया थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गंैगस्टर कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत तोमर से पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माने और उसको तीन साल की सजा व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी।

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