इटावा औरैया, अगस्त 5 -- Etawah Auraiya News: बकेवर। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बकेवर पुलिस ने बुधवार को डीएम आगरा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, के तहत की गई। यह भी पढ़ें- सॉल्वर गैंग के अभियुक्त की 50.78 लाख की संपत्ति जब्तआरोपी की जानकारी पुलिस के अनुसार थाना भरथना में 2025 में दर्ज मुकदमा में आरोपी बबलू पुत्र रामदास निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा के विरुद्ध विवेचना थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से कस्बा बाह में एक प्लॉट खरीदा था।कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने इसे अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए...