एटा, अक्टूबर 8 -- Etah News: चारपाई पर सो रही बच्ची के साथ आरोपी ने छेड़खानी की थी। छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड से आई आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार पिता ने थाना अवागढ में 29 मई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि बेटी चारपाई पर सो रही थी। इसी समय आरोपी प्रवीन उर्फ पीटू पुत्र ओसपाल निवासी नगला धारु थाना अवागढ़ आया था और बेटी को पकड़कर छेड़खानी की थी।पुलिस यह भी पढ़ें- Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की जेल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा था साथ ही जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष ...