एटा, अक्टूबर 15 -- Etah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनवाई के दौरान दोषी माना। उसे 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। अर्थदंड से आई आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 12 सितंबर 2022 को बेटी भैंस को चारा डालने गई थी। जिसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। आरोपी दीपक राजपूत पुत्र महेश चन्द्र निवासी रुकमणि बिहार सकीट रोड कोतवाली देहात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस ने किशोरी को तलाश किया और मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को दोनों पक्ष की दलील स...