एटा, जुलाई 28 -- Etah News: अवैध संबंध के शक में पत्नी और मासूम बेटे की निर्मम हत्या करने के करीब छह वर्ष पुराने बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को दोषी को माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार पड़ोसी कोतवाली नगर के मोहल्ला शास्त्रीनगर रहीशपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पड़ोस में वीरेन्द्र सिंह सोलंकी का मकान है। इसमें बीस दिन पहले जोधपाल सिंह उर्फ जगन पुत्र चोखेलाल निवासी कुसाड़ी कोतवाली देहात ने मकान की देखरेख के लिए गंधर्भ यादव पुत्र पन्नालाल निवासी नगला जैली थाना सिकंदरपुर वैश्य जिला कासगंज को रखवाया था। वह पत्नी अंजू, दस साल का बेटा प्रताप, तीन साल की बेटी किरन के साथ रहने लगा। गंधर्भ यादव के घर पर जोधपाल का आना-जाना रहता था।

हत्या की घटना 25 नवंबर 2020 को...