नई दिल्ली, जुलाई 12 -- अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका EPF (Employees' Provident Fund) अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने EPF 2026 (Employees' Provident Funds Scheme, 2026) को अधिसूचित कर दिया है, जिसके बाद नौकरी छूटने पर पीएफ निकालने के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। अब तक कर्मचारी 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद अपने EPF खाते की पूरी राशि निकाल सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत ऐसा नहीं होगा। अब बेरोजगार होने के तुरंत बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते से केवल 75% राशि ही निकाल पाएंगे, जबकि बचा हुआ 25% पैसा लगातार 12 महीने बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा। यह नई व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की जगह लागू होगी और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत लाई गई है। यह भी पढ़ें- बुलेट ट्रेन पर आया सबसे बड़ा अपडेट! ...