दुमका, अगस्त 30 -- Dumka News: दुमका, प्रतिनिधि।दहेज प्रताड़ना मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मोहित चौधरी की अदालत ने पति महेश मांझी, सुधा देवी व ससुर गुलाबी मांझी को भादवि की धारा 498 में 2 साल की सजा एवं 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की भुगतनी होगी। यह घटना 21 मार्च 2022 को हंसडीहा में हुई थी। एपीपी सुजित कुमार ने बताया कि इस केस में 10 गवाहों की गवाही हुई। उन्होंने बताया कि अन्य धारा में भी दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है और 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को 10-10 साल की कैद यह भी पढ़ें- बेटी पैदा होने पर महिला से मारपीट, घर से निकाला

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