दुमका, सितम्बर 29 -- Dumka News: डायन का आरोप लगाकर एक वृद्ध महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने और दिनभर बंधक बनाकर रखने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सुखलाल किस्कू, मनोज किस्कू और मालिक हांसदा शामिल हैं। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य के न्यायालय से सुनाया गया।

घटना का विवरण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रिशु मरांडी ने कुल सात गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। घटना जरमुंडी प्रखंड के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमासा पंचायत के महेशालिटी गांव की है। बताया जाता है कि सोना लाल किस्कू 2 फरवर...