नई दिल्ली, अगस्त 8 -- दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एनजीटी के जुर्माने वाली आदेश पर रोक लगा दिया है। एनजीटी ने राजधानी के नालों और यमुना में सीवेज प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए दोनों पर संयुक्त रूप से जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर राजधानी के नालों और यमुना में सीवेज प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए संयुक्त रूप से 50.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने एनजीटी के 21 नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ डीजेबी और एमसीडी की याचिका पर संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और आगे की सुनवाई तक आदेश के क्रियान...