धनबाद, अक्टूबर 8 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। इस दौरान अभियोजन ने मामले के अनुसंधानकर्ता अजय कुमार यादव की गवाही कराई। अदालत ने अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया है। भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि मुराइडीह कांटा पर तत्कालीन विधायक ढुलू समर्थक लोग आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं उसको एक हजार रुपये प्रति टन रंगदारी देना होगा, नहीं तो काम नहीं करने देंगे। आरोप था कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक ...