धनबाद, अक्टूबर 31 -- Dhanbad News: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक आदेश का हवाला दिया गया है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी पढ़ें- Jamtara News: जेटेट परीक्षा को लेकर 20 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञापटाखों की बिक्री के...