धनबाद, अगस्त 11 -- Dhanbad News: घर में घुसकर डकैती करने के मामले में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के नामजद मनियाडीह निवासी विनोद कुमार सेन, सोनारडीह निवासी प्रकाश कर्मकार, मधुबन निवासी सूरज भुईंया, हरलाडीह निवासी रुपेश कुमार सेन, हरेंद्र साव और पचगढ़ी कतरास निवासी सूचिंद्र प्रसाद वर्मा को 10-10 वर्ष की कैद एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने करते हुए कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया था। प्राथमिकी मनियाडीह निवासी सुकूर मुर्मु की शिकायत पर 25 जून 2024 को मनियाडीह थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 25 जून 2024 के रात एक बजे सभी आरोपी हरवे-हथियार से लैस होकर उसके घर में घुसे और उसके परिवार के सदस्यों का ...