धनबाद, सितम्बर 3 -- Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। विशुनपुर निवासी रामानुज पांडेय और उनके भाई पर जानलेवा हमला करने तथा 22 हजार रुपए छीन लेने के मामले में किडनी केयर हॉस्पिटल के डॉ मिहिर कुमार और उनकी पत्नी रेखा झा ने बुधवार को अपनी अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बचाव पक्ष को अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत में यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए रखा गया था। इसी मामले में डॉ मिहिर के चालक प्रदीप की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी। रामानुज पांडेय की शिकायत पर धनबाद थाने में 30 जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में आरोप था कि 23 जुलाई को रामानुज अपने छोटे भाई प्रताप कुमार पांडेय के साथ किडनी केयर हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे थे। उसी समय उनके पिता की मौत के मामले की बातचीत को लेकर...