धनबाद, अक्टूबर 16 -- Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। आग लगने के बाद बीमा क्लेम की राशि घटाने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को मिलेनियम काजू इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ 37 लाख 32 हजार 727 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 2 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा और 15 हजार रुपये वाद खर्च देने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने 14 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाया। मामला 21 मार्च 2024 का है, जब मेमको मोड़ स्थित मिलेनियम काजू इंडस्ट्रीज में आग लग गई थी। घटना के बाद बीमा कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त किया। पहले सर्वे में नुकसान का आकलन 1.83 करोड़ रुपये किया गया और 25 प्रतिशत कटौती के बाद 1.37 करोड़ भुगतान तय हुआ, लेकिन भुगतान से पहले बीमा कंपनी ने दोबारा सर्वे करा दिया। दूसरी रिपोर्ट में...