देवरिया, अगस्त 19 -- Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आगामी त्योहारों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

निषेधाज्ञा के नियम उन्होंने बताया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश के तहत आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने तथा धार्मिक उन्माद वाली सामग्री के प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया अथवा अन्य माध...