देवरिया, सितम्बर 21 -- Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के ग्राम मईलौटा में गैर मछुआरा व्यक्ति को नियम विरुद्ध दिए गए पोखरी के पट्टा को जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने निरस्त कर दिया है। 2024 में तहसील प्रशासन ने अनुसूचित जाति के आवेदक को पोखरी पट्टे पर दी थी, जिसके खिलाफ वादी ने जिलाधिकारी से अपील की थी।

विवरण वादी राजवंशी साहनी पुत्र अच्छेलाल साहनी, निवासी ग्राम- मईलौटा बांगर, तप्पा-मईल ने जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल किया। वादी का कहना है कि उपजिलाधिकारी, बरहज के मत्स्य पालन पट्टा स्वीकृति आदेश दिनांक 19.09.2024, जिसके द्वारा पोखरी सं0-107 व पोखरी सं0-120 स्थित मौजा-मीलौटा बांगर, के मत्स्य पालन पट्टा हेतु पोखरी का आवंटन लल्लन प्रसाद के पक्ष में किया गया हैं।

जिलाधिकारी का निर्णय जिलाधिकारी ने अपना फैसला सुनाते हुए...