देवरिया, जुलाई 11 -- Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के उपरांत विधवा का घर जलाने के मामले में सजा सुनाई। अदालत ने पिता-पुत्र सहित एक ही परिवार के चार आरोपितों को गोल बनाकर सुनियोजित तरीके से घर जलाकर क्षति करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि भटनी थाना क्षेत्र के डेमुसा टोला गुदरी निवासी चंपा देवी के विधवा होने के कारण उसके पट्टीदार उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इसी वजह से 12 मार्च 2011 को रात लगभग 12 बजे देवदत्त यादव, रामदास यादव पुत्र बिजली यादव, उमेश यादव, रमेश यादव पुत्र रामदास यादव ने हत्या की नीयत से सोते समय चंपा देवी की झोपड़ी में ...