देवघर, अगस्त 7 -- Deogarh News: देवघर। हत्या के प्रयास से संबंधित एक मामले में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 378/2024 के मामले में अभियुक्त सूरज कुमार यादव उर्फ सूरज यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सहित Rs.5000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सजा का विवरण जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष सश्रम कारावास का अतिरिक्त दंड भोगना होगा। अभियुक्त को बीएनएस की धारा 132 के तहत दोषी पाते हुए दो वर्षों के सश्रम कारावास सहित Rs.3000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास का का दंड भोगना होगा। अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी ...