देवघर, सितम्बर 6 -- Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड बेचने के आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश उरांव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 774/2018 के इस मामले में स्थानीय श्यामगंज रोड निवासी प्रभाष गुप्ता को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। सूचक रामानुज सिंह द्वारा दर्ज देवघर थाना कांड संख्या 287/2018 के इस मामले में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया, पर बताया जाता है कि गवाह ने आरोप का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मामले की सुन...