नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- Delhi News: मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अतायन को जमानत दे दी। उन्हें पिछले साल की शुरुआत में भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि केवल विदेशी नागरिक होने के आधार पर ही उन्हें राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवान्दर की अदालत ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र की असलियत और भारत में पैदा होने के उनके दावे की जांच मुकदमे के दौरान ठीक से की जानी चाहिए। न्यायाधीश ने अतायन को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक या दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जांच के लिए उन्हें और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

मामले मे...