नई दिल्ली, जुलाई 4 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार संस्थान के प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) केवल नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव निर्धारित कर सकता है, पर अन्य शर्त या प्रतिबंध नहीं लगा सकता।न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने एक सहायता प्राप्त ईसाई अल्पसंख्यक विद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने संस्थान का प्रबंधन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसमें शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी शामिल है। यह भी पढ़ें- ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 जुलाई की ग...