नई दिल्ली, जुलाई 23 -- Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ढहाए जा चुके ट्विन-टावरों में घर खरीदने वालों के पैसे वापस करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए स्थगित कर दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि घर खरीदारों के दावों को पूरा करने की कोशिशें चल रही हैं जिन्होंने वैकल्पिक फ्लैट आवंटन के विकल्प को नहीं चुना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को यह भी बताया गया कि घर खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए तीन माह का समय दिया जाए। इसके बाद पीठ ने सुनवाई तीन माह के लिए स्थगित कर दी। घर खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें रिफंड नहीं मिल रहा है और आखिरी पेमेंट 2024...