Delhi News: शिक्षक भर्ती: मामले को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 11 -- Delhi News: नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू करने में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मामले को और टाला नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसले जल्द होना चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं लटकाया जा सकता।जस्टिस एवीएन भट्टी और एनवी अंजरिया की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि 'अब हम इस मामले को 8, 9 और 10 सितंबर को विस्तार से सुनवाई के बाद पूरी तरह से निस्तारण करना चाहते हैं। पीठ ने पक्षकारों से समय से यह बताने के लिए कहेा कि निर्धारित दिनों में हम किसी अन्य मामले को नहीं सुनेंगे, ऐसी स्थिति में आप हमें समय से यानी तीन दिन पहले अवगत करा दें कि आपके कौन-कौन अधिवक्ता बहस करना चाहेंगे। पीठ ने कहा कि हम इन तीन दिनों ...
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