नई दिल्ली, जुलाई 20 -- Delhi News: मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से छह अगस्त तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने संबंधी निषेधाज्ञा लागू करने का सोमवार को आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शांति भंग होने और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर एवं ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल, बैंड-बाजे तथा जुलूसों में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगाई गई। लोक व्यवस्था भंग होने, मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने तथा संपत्ति के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। आदेश के अनुसार, विवाह समारोह और उनसे जुड़े कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार सहित कुछ कार्यक्रमों में छूट दी गई है।

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