नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- Delhi News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान बेरोकटोक जश्न मनाने से शहरी इलाके 'जहरीले गैस चैंबर' में तब्दील हो रहे हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने गुरुवार को कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने पर अगस्त में दिया गया उनका आदेश पूरे साल लागू रहेगा। अपने आदेश में कोर्ट ने जोर देकर कहा कि त्योहार मनाने के चक्कर में जनस्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोंबिवली में हवा के प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर चिंता जताई, खासकर मानसून के बाद के मौसम में। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: अररिय...