नई दिल्ली, अगस्त 5 -- Delhi News: नई दिल्ली। सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के लिए भंडारण आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात संबंधी नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों के तहत ऐसी कंपनियां सिर्फ पक्के निर्यात ऑर्डर के आधार पर ही सामान खरीद सकेंगी और निर्यात के लिए अनुमान के आधार पर अग्रिम भंडारण की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल निर्यात के उद्देश्य से भंडारण रखने की अनुमति 23 जुलाई को दी थी। इस व्यवस्था के तहत केवल भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं का ही निर्यात किया जा सकेगा। यह भी पढ़ें- 2.12 PM पर बिल पेश, 2.15 पर पास: तीन मिनट के अंदर लोकसभा में ये कैसा खेल; विधेयक में ऐसा क्या? यह भी पढ़ें- ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा एमडीआर का बोझ यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिजनेस होग...