नई दिल्ली, जुलाई 16 -- Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जनहित याचिका में मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से जुड़ी 54 चुनाव याचिकाओं का जल्द निपटारा सुनिश्चित करे। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के. वेंकटचलपति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू ने दलील दी। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट को चुनाव याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। इसके साथ ही पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बहरहाल, पीठ ने याचिकाकर्ता को जरूरी राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट ...