Delhi News: क्लब मालिकों पर जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत से इनकार
नई दिल्ली, अगस्त 11 -- Delhi News: नई दिल्ली। हौज खास क्षेत्र में बाउंसर तैनात करने को लेकर हुए विवाद में क्लब मालिकों और उनके साथियों पर कथित जानलेवा हमला करने के आरोपी अनुज को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस समय उसे जमानत पर रिहा करने से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऋचा परिहार की अदालत ने अपने आदेश में आरोपी अनुज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में कुछ सह-आरोपी अभी फरार हैं और अहम गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने बाकी हैं। यह भी पढ़ें- Haridwar News: पुरानी रंजिश में गवाह पर जानलेवा हमले का आरोप, फायरिंग से मचा हड़कंप अभियोजन के अनुसार घटना एक फरवरी की रात की है। अनुज, मोनू और उनके सा...
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