Delhi News: केरलम: रेलवे पुल से ड्रोन उड़ाने पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश
नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- Delhi News: अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराया है और उसे सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। युवक ने बिना अनुमति के एडावा-कप्पिल रेलवे पुल से ड्रोन उड़ाया था और उस इलाके की फुटेज रिकॉर्ड की थी। दक्षिण रेलवे ने एक बयान में बताया कि इस व्यक्ति को 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026' और 'रेलवे अधिनियम, 1989' के तहत दोषी ठहराया गया है। उस पर रेलवे संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश करने और सार्वजनिक उपद्रव करने का आरोप था।अदालत ने रेलवे के बुनियादी ढांचे, बिजली के उपकरणों और सार्वजनिक सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरों को देखते हुए उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया और एक दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।अदालत यह भी पढ़ें- व्हीकल मॉडिफिकेशन पर केरल हाई कोर्ट का फरमान, एक्सीडेंट रिपोर्ट मे...
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