नई दिल्ली, अगस्त 7 -- Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक सांसद को अंडों से नहीं डरना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी सीने पर गोलियां खाई थी। शीर्ष अदालत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को एक आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। टीएमसी नेता मोइत्रा ने शीर्ष अदालत में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने से जुड़े आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। यह भी पढ़ें- एक सांसद को अंडों से नहीं डरना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट म...