Delhi News: आरक्षण लाभ खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली, जुलाई 8 -- Delhi News: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम अपनाने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ धर्मांतरण के आधार पर 'पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)' श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने का हकदार नहीं है। राज्य सरकार के सचिव ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसके तहत नौ मार्च 2024 को जारी सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की खंडपीठ ने सरकारी आदेश रद्द करते हुए कहा था कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, दोनों के बाध्यकारी न्यायिक फैसलों के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम अपनाने वाले किसी व्यक्ति को केवल मुसलमान ही माना जा सकता है। उसने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को सिर्फ धर्मांत...
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