नई दिल्ली, अगस्त 4 -- Delhi News: कोविड-19 पाबंदियों के दौरान तिरंगा यात्रा निकालने में कुलदीप कुमार के खिलाफ प्राथमिकी रद्द नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट की राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी रद्द कर दी हैं। ये प्राथमिकी कोविड-19 पाबंदियों के दौरान वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने के कारण दर्ज की गईं थीं।

अन्य आरोपियों की प्राथमिकी रद्द न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट व धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को भी रद्द किया है। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हैं। कई मुकदमों की इजाजत देना दोहरे खतरे(एक ही म...