नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- Delhi News: नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अभियोजन निदेशक मकसूद अहमद के वेतन से पांच हजार रुपये वसूलने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि किसी अधिकारी की ओर से जानबूझकर गलत काम करने या लापरवाही बरतने का स्पष्ट निष्कर्ष दिए बिना उस पर व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारी डालना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दिल्ली में सरकारी वकीलों की लगातार बनी हुई कमी पर गंभीर चिंता जताई। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने मकसूद की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।

वेतन से वसूली के आदेश पर रोक तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने छह अक्तूबर को एक मामले में सरकारी वकील के बार-बार समय दिए जाने के बावजूद सुबह साढ़े 11 बजे तक पेश नहीं होने पर राज्य सरकार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही,...