नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- Delhi News: नई दिल्ली। द्वारका जिला अदालत ने पुलिस टीम पर फायरिंग से जुड़े हत्या के प्रयास मामले में आरोपी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि जठेड़ी के खिलाफ सह-आरोपियों के बयानों के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। वहीं, अदालत ने मामले में चार अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों से मारपीट और शस्त्र अधिनियम समेत अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर सिंह की अदालत ने आदेश में कहा कि बिना किसी बरामदगी और स्वतंत्र साक्ष्यों की पुष्टि के केवल सह-आरोपियों के बयान जठेड़ी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उसे मामले में लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर काला जठेड़ी को बड़ी राहत...