नई दिल्ली, मार्च 13 -- कोर्ट-कचहरी में सालों से चल रहे मुकदमों या पैंडिंग ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) आगामी 22 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह लोक अदालत दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगी। इनमें सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामले आपसी सुलह से निपटाए जाएंगे। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है और भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पारित अवार्ड विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकार...